- 29/01/2024
महिला कर्मचारियों के लिए Good News, अब बेटे-बेटियों को भी मिलेगा जबरदस्त फायदा
Family Pension: महिला कर्मचारियों को लेकर केन्द्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब वे अपने पति की जगह बेटे या बेटियों को भी फैमिली पेंशन का हकदार बना सकेंगी। इसे लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। सोमवार को आधिकारिक सूचना जारी की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने आधिकारिक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 में बदलाव किए हैं। अब सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन दे सकेंगी।
बेटे या बेटी भी होंगे हकदार
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय का असर सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर भी नजर आएगा। सरकार के इस निर्णय से पहले महिला कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी। अब वह बेटे और बेटियों में से किसी को भी फैमिली पेंशन में नॉमिनी बना सकेंगी।
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य की दिशा में लिया गया कदम है। नए नियमों के अनुसार, महिला कर्मचारी फैमिली पेंशन के लिए बेटे या बेटी को हकदार बना सकती है। नए नियम के चलते उसकी मौत की स्थिति में फैमिली पेंशन बेटे या बेटी को मिल सकेगी। इससे पहले महिला कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान नहीं था। उन्हें पति को ही फैमिली पेंशन का हकदार बनाना पड़ता था। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही वह परिवार के किसी दूसरे मेंबर का चुनाव कर सकती थीं।
इस कंडीशन में पति को ही मिलेगी पेंशन
जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने महिला कर्मचारियों के हाथ में ताकत दे दी है। इस सुधार से वैवाहिक कलह, तलाक की प्रक्रिया, दहेज या अन्य कोर्ट केस में फंस चुके संबंधों की स्थिति में महिलाओं को अतिरिक्त अधिकार मिल सकेंगे।
डीओपीपीडब्लू के अनुसार महिला कर्मचारियों या पेंशनधारियों को एक लिखित आवेदन देना होगा। इसमें उन्हें पति की जगह बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मांग करनी होगी। सरकार ने कहा है कि यदि महिला कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं तो उसकी पेंशन पति को मिलेगी। हालांकि यदि पति किसी नाबालिग या दिव्यांग बच्चे का संरक्षक है तो उसके वयस्क होने तक वह पेंशन का पात्र होगा। बच्चे के वयस्क होने के बाद पेंशन उसे ही मिलेगी।