• 03/04/2024

कोर्ट की अवमानना में फंसे पूर्व CM, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, वारंट जारी

कोर्ट की अवमानना में फंसे पूर्व CM, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, वारंट जारी

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायालय की अवमानना के मामले में फंस गए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उनके अलावा कोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ 500-500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना पर कोर्ट ने तीनों नेताओं को सात जून तक की हाजिरी माफी की मोहलत को घटाकर सात मई तक कर दिया है। अब इस मामले में तीनों नेताओं को 7 मई को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा।

इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर तीनों नेताओं को पूर्व में 7 जून तक व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 2 अप्रैल को इस सिलसिले में लिखित अभिवचन प्रस्तुत करने कहा था। किंतु तीनों नेताओं की ओर से ऐसा नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जमानती वारंट जारी किया।

यह है मामला 

स्थानीय चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर ओबीसी आरक्षण रुकवाने का आरोप लगाया था। तन्खा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने 20 जनवरी को तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया था।