• 08/04/2024

छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS को बड़ी राहत, खारिज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS को बड़ी राहत, खारिज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS और उनके बेटे के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्डिंग के केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कथित शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि ये कोई घातीय अपराध नहीं है।

अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को बड़ी राहत

SC ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा पर सुनवाई की। कोर्ट ने पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू से कहा कि अपराध से कोई आय नहीं हुई है इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ओका ने आदेश सुनाते हुए कहा, इस मामले में अपराध अस्तित्व में नहीं है इसलिए अपराध की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये निष्कर्ष निकलता है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया। पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि एक अन्य एफआईआर के आधार पर जिसमें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

क्या तर्क दिया गया?

एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया था कि एक नया विधेय अपराध दर्ज किया गया था और ईडी इसके आधार पर एक नया मामला दर्ज करेगा। एएसजी ने कथित नकली होलोग्राम के संबंध में उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले का भी हवाला दिया।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता मलक मनीष भट्ट ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे का कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया। पिछले साल मई में पिता और पुत्र दोनों ने शीर्ष अदालत का रुख किया और दावा किया कि पीएमएलए की कार्रवाई आयकर छापे पर आधारित थी।