- 07/07/2022
राज बब्बर को 2 साल की सजा, 8500 रुपये जुर्माना, 26 साल पुराना है मामला
लखनऊ। कांग्रेस नेता और बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। मतदान अधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को दोषी ठहराया है। सजा के साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
राज बब्बर को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है। सजा सुनाए जाने के दौरान राज बब्बर कोर्ट में मौजूद थे। मामले में उन्होंने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
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मामला 2 मई 1996 का है। राजबब्बर समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह चौहान ने लखनऊ के वजीरगंज थाना में सपा प्रत्याशी राज बब्बर सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि राज बब्बर ने अपने समर्थकों के साथ बूथ के अंदर घुसकर मारपीट की थी। उन्होंने मतदान अधिकारी के साथ ही कई अन्य अधिकारियों के साथ भी मारपीट की, जिसमें कई अधिकारियों को चोट लगी।
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शिकायत में राणा ने कहा था कि 2 मई 1996 को उनकी ड्यूटी मतदान केन्द्र संख्या 92/103 के बूथ पर उनकी ड्यूटी थी। जब बूथ नंबर 192 पर काफी देर तक लोग वोट करने नहीं पहुंचे तो वे् उठकर खाना खाने बाहर जाने लगे। इसी दौरान सपा प्रत्याशी बब्बर अपने साथियों के साथ मतदान केन्द्र में घुस गए और फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाते हुए मारपीट की।
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