• 12/09/2022

BREAKING: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला

BREAKING: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला

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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जिला अदालत की ओर से कहा गया कि मामला सुनने लायक है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है.

कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई करगी. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि यह हिंदू समुदाय की जीत है. कोर्ट अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगा. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

कोर्ट का हिंदू पक्ष में फैसला सुनाने के बाद इलाके में खुशी की लहर दोड़ उठी है. हिंदू लोगों का कहना है कि आज का दिन एतिहासिक साबित हुआ. इसका बहुत समय से इंतजार था.

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए. वह डांस करके ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फैसले का जश्न मना रहे हैं.

वहीं जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएगा.

ज्ञानवापी मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं. अगली सुनवाई में भी हमें कानून पर भरोसा है. हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैं ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की सुनवाई के संबंध में वाराणसी कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. यह हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है.

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