- 23/09/2023
ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट सवार का काटा 29 हजार का चालान, आप न करें ये गलती
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट सवार एक युवक का 29 हजार का चालान काटा है। जिस युवक का पुलिस ने इतना भारी भरकम चालान काटा है। उस पर नशे में गाड़ी चलाने, मोडिफाई साइलेंसर लगाने सहित मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य़ धाराओं का उल्लंघन किया था।
मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। महावीर नगर में पुलिस चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान तेज आवाज करती बुलेट से अमलीडीह का रहने वाला अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद नाम का युवक गुजर रहा था। पुलिस ने उसे रोका और उससे गाड़ी के कागजात मांगे।
युवक के पास ना तो लायसेंस था और ना ही गाड़ी के कागजात। इस दौरान ब्रीथ एनालाइजर से उसकी जांच की गई। जिसमें अल्कोहल सेवन पाया गया।
ट्रैफिक पुलिस ने बगैर लायसेंस गाड़ी चलाना, गाड़ी के कागजात नहीं होने, मॉडिफाई साइलेंसर, नशे की हालत में गाड़ी चलाना जैसे कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पाया। जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट मालिक और वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 29 हजार का चालान काटा।
ट्रैफिक पुलिस ने बिना लायसेंस और बीमा, नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 185, 146/196 के तहत अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पर 17000 रूपये का जुर्माना लगाया। वहीं बिना लासयेंस धारी वाहन चालक को गाड़ी चलाने देना, बीमा नहीं होने और मोडिफाई सायलेंसर का उपयोग करने पर वाहन मालिक कबीर महानंद के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180, 146/196, एवं 182 (क) 4 के तहत 12000 रूपये का जुर्माना लगाया गया।