- 20/02/2024
चंडीगढ़ में होगा AAP का मेयर, अवैध 8 वोट हुए वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गिनता का दिया आदेश
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 20 फरवरी को अहम फैसला दिया है। अदालत ने मेयर चुनाव में अवैध ठहराए गए 8 वोटों को वैलिड करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी वोटों की फिर से गिनती का आदेश दिया है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव को लेकर बाजी पूरी तरह से पलट गई है। मेयर चुनाव में आम आदमी को पड़े जिन 8 वोटों को रिटर्निंग अफसर द्वारा अवैध करार दिया गया था। उन्हें कोर्ट ने वैलिड करार दिया है। ऐसे में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
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