• 04/04/2024

Big Breaking: रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला, ढेबर, 2 सीएसपी और 1 टीआई सहित 28 की आजीवन कारावास की सजा बरकरार

Big Breaking: रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला, ढेबर, 2 सीएसपी और 1 टीआई सहित 28 की आजीवन कारावास की सजा बरकरार

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छत्तीसगढ़ के पहले राजनीतिक हत्याकांड रामावतार जग्गी मर्डर केस में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने सभी 28 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP, 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चमन सिंह का नाम शामिल है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद सिन्हा की बेंच में मामले की सुनवाई के बाद 29 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज गुरूवार 4 अप्रैल 2024 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

आपको बता दें 4 जून 2003 को NCP के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमित जोगी सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में दो आरोपी बल्टू पाठक और सुरेन्द्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। वहीं अमित जोगी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। मामले में 28 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई थी।