- 22/09/2022
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी
ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है. इस मामले में जिला जज वाराणसी ए.के विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई. जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी. मुस्लिम पक्ष आठ हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर नियत की है. वहीं कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है.
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है, हमारा कहना है यह शिवलिंग है. एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच कर पता लगाना होगा. उन्होंने कहा कि हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं.
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है. 29 सितंबर को निपटारा होगा. कोर्ट ने 8 सप्ताह (अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांग) का समय खारिज कर दिया.
बता दें कि 12 सितंबर को वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मामले को सुनवाई के योग्य माना था और 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया था. सर्वे का यह काम 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी.
हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादास्पद रूप से लीक की गई वीडियोग्राफी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मस्जिद परिसर के भीतर एक तालाब में “शिवलिंग” या भगवान शिव का अवशेष पाया गया था, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम प्रार्थनाओं से पहले “वज़ू” या शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए किया जाता था.
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