- 04/11/2022
बगैर आईडी कार्ड के यहां बार में नो एंट्री, नहीं परोसी जाएगी शराब
अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं और शराब पीने के लिए बार जाते हैं तो ये खबर आप के लिए है। बगैर आईडी प्रूफ के अब आपको बार में शराब पीने के लिए नहीं मिलेगी। पहले आपको बार मैनेजर को अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद बार मैनेजर फैसला करेगा कि शराब परोसना भी है या फिर नहीं।
दरअसल यह आदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एसएसपी पारूल माथुर ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक 21 साल से कम उम्र वालों को बार में न तो शराब मिलेगी और न ही बियर। एसएसपी ने आदेश दिया है कि जो लोग भी शराब पीने आते हैं पहले उनका आईकार्ड देखा जाए। आईकार्ड से उम्र का आंकलन करने के बाद ही उसे मादक द्रव्य परोसा जाए। उन्होंने सभी बार संचालकों को आबकारी के नियम पालन करने की हिदायत भी दी है। जिसमें बार के खुलने और बंद करने का समय भी शामिल है। अगर किसी बार में इसका पालन नहीं किया जाएगा तो बार संचालक और उसके मैनेजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया से बात करते हुए एसएसपी का कहना है कि जिले में शराब के नशे में ज्यादा अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता ज्यादा है। आबकारी नियमों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब या मादक औषधि बेचना प्रतिबंधित है। इस वजह से उन्होंने जिले के 18 बार संचालकों को नोटिस जारी किया है। अगर 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मदिरा दी जाती है तो बार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार में पहले उनका आईडी कार्ड या वैध दस्तावेज को चेक किया जाए और उसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए।
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