• 27/10/2022

अब 1 ही कुत्ता पाल सकेंगे, लायसेंस लेना भी हुआ अनिवार्य, गाइड लाइन में और भी बहुत कुछ, उल्लंघन पर…

अब 1 ही कुत्ता पाल सकेंगे, लायसेंस लेना भी हुआ अनिवार्य, गाइड लाइन में और भी बहुत कुछ, उल्लंघन पर…

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डॉग लवर्स को यहां कि सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कुत्ता पालने से पहले अब लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं अब लोग घर में सिर्फ एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। इसके साथ ही कुत्ते को सार्वजनिक स्थान यानि कि घर से बाहर ले जाने पर उन्हें मुखौटा पहनाना होगा।

कुत्ते पालने को लेकर यह गाइड लाइन हरियाणा सरकार ने जारी की है। इसके तहत कुत्ते को पालने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी रजिस्ट्रेशन कर लायसेंस जारी करेंगे।

सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को नहीं मानने पर 5000 रुपये जुर्माने के साथ ही कैद का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है।

बताया जा रहा है कि सरकार ने कुत्ता पालने के लिए यह सख्त नियम डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ने के बाद लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में प्रतिदिन 20 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। यहां औसतन 100 से अधिक मामले सामने आ रहे थे।

सरकार के इस फैसले के बाद जहां डॉग लवर में निराशा देखी जा रही है। वहीं इनका व्यवसाय करने वाले लोगों को भी तगड़ा झटका लगा है। अब इस फैसले के बाद ऐसे लोगों के व्यवसाय में भी इसका असर देखने को मिलेगा।