• 18/08/2022

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक पुराने मामले में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सारे तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस के अंदर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।

आपको बता दें दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने साल 2018 में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। महिला का आरोप था कि बीजेपी नेता ने छतरपुर स्थित फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी।

निचली अदालत में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें उसने कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस के सभी तर्कों को खारिज कर दिया था और कहा था कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद हुसैन ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती थी। मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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