• 23/10/2022

दोषी की सजा कम करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, दुष्कर्म के बाद बच्ची को छोड़ दिया; काफी दयालु था

दोषी की सजा कम करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, दुष्कर्म के बाद बच्ची को छोड़ दिया; काफी दयालु था

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बच्ची से रेप के आरोपी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो अब चर्चा में है. कोर्ट ने रेप केस में दोषी शख्स की सजा इसलिए कम कर दी, क्योंकि उसने बलात्कार के बाद 4 साल की बच्ची को जिंदा छोड़ दिया था.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक रेप के दोषी व्यक्ति की उम्र कैद की सजा पर सुनवाई हो रही थी. कोर्ट ने दोषी की उम्रकैद की सजा को कम कर 20 साल कर दिया. जस्टिस सुबोध अभयंकर और एसके सिंह की बेंच ने हाल में दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे राहत देने का फैसला सुनाया था.

मामले और जज सुबोध अभ्यंकर और जज एसके सिंह की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान बेंच ने दोषी के सजा को कम करते हुए अपने फैसले में कहा, “ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूत और दोषी के राक्षसी कृत्य पर सुनाए गए फैसले में कोई खामी नजर नहीं आ रही है.

फैसले में कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियोजक ने रेप जैसे कृत्य के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया जो कि उसकी पर्याप्त दयालुता थी, इस वजह से अदालत का मत है कि उसके आजीवन कारावास को 20 साल के कठोरतम कारावास में बदला जा सकता है.