• 08/08/2022

पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी, यह है मामला

पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी, यह है मामला

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जीआरपी सिपाही हत्याकांड के मामले में जौनपुर की कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये जुर्माना पटाने का भी आदेश दिया है। पूर्व सांसद के अलावा 5 और लोग मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस हत्याकांड के दौरान उमाकांत यादव खुटहन से बसपा विधायक थे।

मामला 4 फरवरी 1995 का है। बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव का ड्राइवर किसी रिश्तेदार को छोड़ने शाहगंज जंक्शन गया था। इसी दौरान उसकी जीआरपी के सिपाही से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सिपाही ने ड्राइवर को थाना में बैठा दिया। सूचना मिलते ही उमाकांत यादव अपने साथियों के साथ स्टेशन पहुंच गए।

ड्राइवर को थाना में बैठाने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद उमाकांत यादव सहित उनके साथ पहुंचे सभी सात लोगों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक सिपाही की मौत हो गई वहीं कई लोग घायल हो गए।

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