• 26/03/2023

High Court: विभागीय सजा से प्रमोशन सिर्फ 1 वर्ष ही रहेगा बाधित, हाईकोर्ट ने SI के प्रमोशन का दिया आदेश

High Court: विभागीय सजा से प्रमोशन सिर्फ 1 वर्ष ही रहेगा बाधित, हाईकोर्ट ने SI के प्रमोशन का दिया आदेश

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विभागीय सजा की वजह से प्रमोशन से वंचित एक सब इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति दिए जाने का आदेश दिया है। दरअसल बिलासपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ योगेश नारायण शर्मा के खिलाफ शिकायत मिलने पर डीजीपी ने 16 सितंबर 2020 को दण्डादेश पारित किया था। जिसमें उन्होंने योगेश नारायण शर्मा की एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया था।

पुलिस विभाग द्वारा दिसंबर 2022 में राज्य में पदस्थ सब इंस्पेक्टरों का इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन आदेश जारी किया गया था। जिसमें योगेश नारायण शर्मा को इस आधार पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया कि योगेश शर्मा के विरुद्ध एक विभागीय सजा है। जिससे क्षुब्ध होकर योगेश नारायण शर्मा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से रिट याचिका दायर की।

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अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि असंचयी रूप से वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड का प्रभाव सिर्फ 01 (एक) वर्ष तक के लिये रहता है जिसका प्रभाव दिनांक 30 जून 2022 को समाप्त हो चुका है। अतः याचिकाकर्ता दिसंबर 2022 में जब अन्य उपनिरीक्षकों को निरीक्षक (इंसपेक्टर) के पद पर प्रमोशन दिया गया उक्त दिनांक से इसपेक्टर पद पर प्रमोशन का पात्र है।

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अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य विरूद्ध एस.सी.पारासर के बाद में समान मामले में पारित न्याय दृष्टांत का हवाला दिया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) को यह निर्देशित किया गया कि उक्त दण्डादेश की समाप्ति के पश्चात् याचिकाकर्ता को माह-दिसम्बर-2022 से निरीक्षक (इसपेक्टर) पद पर प्रमोशन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण कर पात्र पाए जाने पर निरीक्षक (इंसपेक्टर) पद पर प्रमोशन प्रदान करें।