• 07/01/2023

पत्नी है गर्भवती, हाईकोर्ट ने पति के ट्रांसपर पर लगाई रोक

पत्नी है गर्भवती, हाईकोर्ट ने पति के ट्रांसपर पर लगाई रोक

Follow us on Google News

गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए घर में कोई जिम्मेदार नहीं है। वहीं पति का ट्रांसफर दूर-दराज इलाके में तबादला करने के एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

भिलाई के सेक्टर 4 में रहने वाले संजय वर्मा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 13 वीं वाहिनी में कॉन्सटेबल के पद पर पुलिस मुख्यालय दूर संचार रायपुर में पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान सेनानी 13 वीं वाहिनी द्वारा संजय वर्मा का तबादला कोरबा से बीजापुर के फरसेगढ़ कर दिया गया।

तबादला आदेश से क्षुब्ध होकर संजय वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के समक्ष रिट याचिका दायर की। लेकिन न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू द्वारा स्थगन (स्टे) आवेदन खारिज कर दिया गया। जिसके बाद संजय वर्मा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बैंच के समक्ष रिट अपील दायर की।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी रिंकी कुमारी गर्भवती (प्रेग्नेन्ट) है एवं परिवार में कोई भी जिम्मेदार सदस्य ना होने के कारण वह पूर्णरूप से याचिकाकर्ता पर आश्रित है। अधिवक्ताओं ने अपनी दलील में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के समक्ष पूर्व में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा 02 (दो) अन्य मामलों में पत्नी की गर्भावस्था (प्रेग्नेन्सी) के आधार पर सिंगल बैंच द्वारा ट्रान्सफर आदेश पर स्थगन (स्टे) की प्रति भी संलग्न की गई।

हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बैंच द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के पश्चात याचिकाकर्ता की पत्नी की प्रेग्नेन्सी को देखते हुए साथ ही सिंगल बैंच द्वारा 02 (दो) अन्य मामलों में समान आधार पर प्रदान किये गये स्थगन (स्टे) के आधार पर याचिकाकर्ता का जिला बीजापुर किये गये स्थानांतरण पर स्टे दे दिया।